Fasal Sahayata Yojana Form Correction 2022 बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ ऑनलाइन आवेदन पत्र 2022: आवेदन में सुधार करें

(Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana Kharif)

Fasal Sahayata Yojana Form Correction 2022: बिहार सरकार, सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Fasal Sahayata Yojana Form Correction 2022) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, राज्यों के किसनों के लिए खरीफ फसले (धान, मक्का और सोयाबिन) 2022-23, इन योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निशुल्क निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से, करा सकते हैं। यदि आपके आवेदन फार्म में कुछ भी गलती हैं, तो इसें आप 20 नवंबर 2022 तक सुधार करा सकते हैं।

Fasal sahayata yojana form correction 2022

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
Post Update 11 November 2022
Post Title Fasal Sahayata Yojana Form Correction 2022
Type of Form Correction Form
Correction Last Date 20 November 2022
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सहकारिता विभाग बिहार सरकार

बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana – FSY)

Fasal Sahayata Yojana Form Correction 2022

महत्वपूर्ण तिथियाँ

    • आनलाईन आवादन करने की तिथि- 01 August 2022
    • आवेदन करने की अंतिम तिथि- 31 October 2022

आवेदन शुल्क

    • कोई आवेदन शुल्क नहीं

Kharif 2022-2023 के लिए आवेदन(Apply)/निबंधन (Registration) के लिए आवश्यक दस्तावेज

रैयत किसान के लिए गैर-रैयत किसान के लिए
आधार कार्ड आधार कार्ड
आधार रजिस्टर मोबाईल नंबर (OTP के लिए) आधार रजिस्टर मोबाईल नंबर (OTP के लिए)
आधार संबंध बैक खाता विवरण आधार संबंध बैक खाता विवरण
अधतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात लनिर्गत) स्वघोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य व्दारा मुहरित एवं सत्यापित/कृषि सलाहकार व्दारा सत्यापित)
स्व-घाषणा-पत्र (चयनित फसल एवं रकबा का सही और पूर्ण विवरण) एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य
आवेदक का फोटो आवेदक का फोटो

रैयत एवं गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसान

  1. अधतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/राजस्व रसीद (31 मार्च 2022 के पश्चात निर्गत)
  2. स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार व्दारा प्रतिहस्ताक्षरीत)

नोट

  • रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
  • एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
  • लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
  • नगर पंचायत / नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ अनुमान्य।

फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  • ऑनलाइन निबंधन की सुविधा
  • सभी रेयत, गैर-रैयत एवं आंशिक रुप से गैर तथा गैर -रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
  • खरीफ मौसम के सभी प्रमुख फसलें यथा-अगहनी  धान, भदई मकई एवं सोयाबीन (समस्तीपुर, खगड़िया एवं बेगुसराय के लिए) शामिल।
  • निःशुल्क निबंधन और पंजीकरण प्रक्रिया
  • 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)
  • 10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)




महत्वपूर्ण लिंक
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घोषणा-पत्र डाउनलोड करें

  • रैयत किसान के लिए
  • गैर-रैयत किसान के लिए
  • रैयत और गैर-रैयत दोनों के लिए
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अधिकारिक वेबसाइट देखें यहाँ क्लिक करें

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विशेष जानकारी के लिए निबंधित किसान, टाँल फ्री नं- 1800 1800 110 (सुगम) 24×7 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं।

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