बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी ऑनलाइन आवेदन पत्र 2021
(Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana Babi)
बिहार सरकार, सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, राज्यों के किसनों के लिए रबी फसले (गेहूँ, रबी मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई-सरसों और प्याज) 2021-22। इन योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन निशुल्क निबंधन करा सकते है सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के वेबसाइट से।
सहकारिता विभाग बिहार सरकार
बिहार राज्य फसल सहयता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojana – FSY)
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महत्वपूर्ण तिथियाँ
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- आनलाईन आवादन करने की तिथि- दिसंबर 2021
- आवेदन करने की अंतिम तिथि- गेहुँ के लिए- 26 फरवरी 2022
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- रबी मकई के लिए- 26 फरवरी 2022
- चना के लिए- 31 जनवरी 2022
- मसुर के लिए- 15 फरवरी 2022
- अरहर के लिए- 28 मार्च 2022
- राई-सरसों के लिए- 31 दिसंबर 2021
- ईख के लिए- 28 फरवरी 2022
- प्याज के लिए- 15 फरवरी 2022
- आलू के लिए- 31 जनवरी 2022
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आवेदन शुल्क
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रबी 2021-2022 के लिए आवेदन(Apply)/निबंधन (Registration) के लिए आवश्यक दस्तावेज
रैयत किसान के लिए
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गैर-रैयत किसान के लिए
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आधार कार्ड |
आधार कार्ड |
आधार रजिस्टर मोबाईल नंबर (OTP के लिए) |
आधार रजिस्टर मोबाईल नंबर (OTP के लिए) |
आधार संबंध बैक खाता विवरण |
आधार संबंध बैक खाता विवरण |
अधतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) अथवा राजस्व रसीद (31 मार्च 2021 के पश्चात लनिर्गत) |
स्वघोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य व्दारा मुहरित एवं सत्यापित/कृषि सलाहकार व्दारा सत्यापित) |
स्व-घाषणा-पत्र (चयनित फसल एवं रकबा का सही और पूर्ण विवरण) |
एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य |
आवेदक का फोटो |
आवेदक का फोटो |
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नोट
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- रैयत, गैर-रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण/आवेदन की सुविधा।
- एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा।
- लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान।
- सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर।
- नगर पंचायत / नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ अनुमान्य।
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फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएँ
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- ऑनलाइन निबंधन की सुविधा
- सभी रेयत, गैर-रैयत एवं आंशिक रुप से गैर तथा गैर -रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए।
- सभी प्रमुख रबी फसलें सम्मिलित
- निःशुल्क निबंधन और पंजीकरण प्रक्रिया
- 7500 रु प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर)
- 10000 रु प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर)
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महत्वपूर्ण लिंक
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