Bihar Labour Card Online Apply 2022
Post Update: 26 April 2022
About Us: After agriculture, most of the labourers are employed in construction sector in state of Bihar. Construction Labourers have to work under difficult working conditions and their works are totally temporary in nature. Construction works are done mostly in open, which widens the possibilities of accidents. Keeping in view the welfare of construction workers of unorganized sector, Central Government has formulated Building and other Construction Workers (regulation of employment and condition of service) Act 1996 and Building and other Construction Workers Cess Act 1996. b b contracting. Following which, Bihar Building and other Construction Workers (regulation of employment and condition of service) Rule 2005 has been formulated by the State Government. allstate construction. In the light of the provisions of the above said Act and Rules, Govt. of Bihar has constituted Bihar Building and other Construction Welfare Board in the month of February, 2008 for the welfare of Construction Workers. Principal Secretary/Secretary, Labour Resource Department in ex-officio chairman and Secretary of the Board functions as CEO of the Board which are equivalent to the post of the Joint Labour Commissioner.
Objectives & Functions
Functions of the Boards:
The Bihar Building & Other Construction Workers Welfare Board: –
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- Provide financial assistance to registered construction workers in case of accident.
- Provides pension to the registered construction workers who have completed the age of sixty years.
- Sanction loans, grants and advances to registered construction workers for construction/repair of a house not exceeding such amount and on such terms and conditions as may be prescribed time to time.
- Provide such amount which is prescribed as premium of Insurance Scheme/Pension Scheme of the beneficiaries as may be prescribed time to time. allstate construction
- Provide such financial assistance for the education of children of the beneficiaries as may be prescribed.
- Meet such medical expenses for treatment of major ailments of registered construction workers or, such dependent, as may be prescribed time to time. bh builder
- Provide such amount as maternity benefit to the female registered construction workers.
- Create provisions and prescribe other measures for welfare of registered construction workers.
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
निर्माण कामगार कई श्रम कानूनों से आच्छादित हैं, परन्तु निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष श्रम कानूनों की आवश्यकता महसूस करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दो श्रम कानून बनाये गये :
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- भवन एवं अन्य सन्निर्मा ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996
- भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रथम कानून को लागू करने के लिये, ‘‘बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शत्र्ते विनियमन) नियमावली, 2005 एवं ‘‘बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शत्र्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016‘‘ अधिसूचित किया गया है । द्वितीय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमावली केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है ।
इन कानूनो में निर्माण मजदूरो की कार्यदशाओ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के प्रावधान किये गये हैं ।
राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमावली द्वारा प्रावधानित कार्यकलापों के संचालन के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्मा ण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है । bocw
निर्माण कामगारों का पंजीयन
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- कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्मा ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात् ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है।
- वैसे निर्माण कामगार जो 18 वर्ष की आयु का हों लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते है।
- निबंधन शुल्क रू20/- (रूपये बीस) है तथा मासिक अंशदान 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त 5 वर्ष के लिए निबंधन के समय रू 30/- (रूपये तीस) अर्थात् निबंधन एवं अंशदान शुल्क एकमुश्त रू 50/- (रूपये पचास) देय है। 5 वर्ष बाद श्रमिक को पुनः नवीकरण करवाना होगा। अषंदान समय से जमा नहीं करवाने पर सदस्यता समाप्त हो जोयगी तथा श्रमिक को किसी प्रकार का लाभ बोर्ड से प्राप्त नहीं होगा।
- अधिक जनकारी हैतु नीचे दिए गयें Scheme and Service पढ़े।
नया रजिस्ट्रेशन हेतु दस्तावेज
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- आधार कार्ड
- फोटो
- बैक पासबुक
- राशन कार्ड
(ये सभी दस्तावेज आपको आपलोड करने होंगे)
पूराने रजिस्ट्रेशन हेतु दस्तावेज
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- पुराना निबंधन परिचय पत्र (सभी पृष्ठों को अपलोड करे )
- बैंक पासबुक का केवल वह पृष्ठ, जिस पर आवेदक का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो ।
- पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो |
- 90 दिनों के कार्य करने का प्रमाण-पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र (कार्य की प्रकृति सहित) |
e-Shram Card और Bihar Labour Card अलग-अलग कार्ड हैं।
ध्यान देंः बिहार में लेबर कार्ड पहले ब्लक और CSC के द्वारा बनाया जाता था, किंतु अब बिहार का कोई भी व्यक्ति खुद से लेबर कार्ड के लिए आनलाईन आवेदन कर सकता है। नीचे लिंक दिया गया है. आवेदन करें-
Important Link |
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Old Workers Registration | Click Here |
View Payment Status | Click Here |
Renewal Registration | Click Here |
Register Labour | Click Here |
Scheme and Service (PDF) |
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Sir kaise aply kare kaun sa link se koi kam nahi kaar raha hai sir koi upay reply kare